भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। पहले या 21 वर्ष थी, जिसे संविधान के 61वें संशोधन 1988 के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 326 में कहा गया है की लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति 18 वर्ष है उससे अधिक के आयु का है वह वयस्क मताधिकार में शामिल हो सकता है।
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