प्रयागराज। वर्तमान सत्र समाप्त होने के बाद ही परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का अंतर्जनपदीय स्थानांतरण किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद को इससे संबंधित निर्देश दिया है की आवेदन में सभी औपचारिकताएं पूर्ण हैं तो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए सत्र में स्थानांतरण किया जाएगा।
इस आदेश को न्यायमूर्ति सौरभ श्याम समसेरी के द्वारा परस्पर सहमति वाले अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के मामले में शिक्षकों को उनके जिलों से कार्य मुक्त कर नई पोस्टिंग पर नियुक्त करने की मांग में दाखिल निर्भय सिंह व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया गया है। याचियो की तरफ से कहना था कि हाई कोर्ट ने तेजस्वी सिंह केस में 8 जनवरी 2014 को आदेश दिया कि याचियो से दोबारा आवेदन लेकर उनके अंतर्जनपदीय स्थानांतरण पर विचार किया जाए। और कहा की साथ में अर्चना श्रीवास्तव केस में आदेश दिया था कि जिन परस्पर सहमति वाले मामलों में सभी औपचारिकताएं पूरी हैं उनका स्थानांतरण किया जाए।
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