हाइकोर्ट: मध्य सत्र में नहीं होगा बेसिक शिक्षकों का स्थानांतरण

प्रयागराज। वर्तमान सत्र समाप्त होने के बाद ही परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का अंतर्जनपदीय स्थानांतरण किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद को इससे संबंधित निर्देश दिया है की आवेदन में सभी औपचारिकताएं पूर्ण हैं तो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए सत्र में स्थानांतरण किया जाएगा। 

  
highcourt

इस आदेश को न्यायमूर्ति सौरभ श्याम समसेरी के द्वारा परस्पर सहमति वाले अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के मामले में शिक्षकों को उनके जिलों से कार्य मुक्त कर नई पोस्टिंग पर नियुक्त करने की मांग में दाखिल निर्भय सिंह व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया गया है। याचियो की तरफ से कहना था कि हाई कोर्ट ने तेजस्वी सिंह केस में 8 जनवरी 2014 को आदेश दिया कि याचियो से दोबारा आवेदन लेकर उनके अंतर्जनपदीय स्थानांतरण पर विचार किया जाए। और कहा की साथ में अर्चना श्रीवास्तव केस में आदेश दिया था कि जिन परस्पर सहमति वाले मामलों में सभी औपचारिकताएं पूरी हैं उनका स्थानांतरण किया जाए। 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ