प्रयागराज। हाई कोर्ट ने कहा कि परस्पर सहमति के आधार पर परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का अंतर्जनपदीय स्थानांतरण पहली अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र यानी नए सत्र से ही की जाए। सत्र शुरू होने के बाद सत्र के मध्य में ऐसा नहीं किया जा सकता।
यह आदेश देते हुए हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम समसेरी ने परस्पर सहमति वाले अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के मामले में शिक्षकों को उनके जिलों से कार्य मुक्त कर नए कार्य स्थल पर नियुक्त करने की मांग को लेकर दाखिल निर्भय सिंह व अन्य की याचिका निस्तारित कर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देशित किया कि यदि आवेदन में सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है तो सत्र में स्थानांतरण किया जाए।
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